हरियाणा देश में अब कोरोना की दूसरी लहर थमती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि राज्य सरकारें अब अनलॉक की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में अब हरियाणा में भी कुछ छूटों के साथ 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार पूरी तरह सारी पाबंदियां हटाने के पक्ष में नहीं दिख रही है। लिहाजा उसने धीरे-धीरे ढील देने के संकेत दिए हैं। हरियाणा में दुकानों, रेस्तरां-बार, धार्मिक स्थल भी कुछ शर्तों के साथ खुल सकेंगे।
सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। लेकिन ये सम-विषम (Odd-Even) के आधार पर खुलेंगी। ऑड नंबर की दुकानें ऑड तारीख को खुलेंगी जबकि ईवन यानी सम संख्या वाली दुकान ऐसी ही तारीख को खोली जाएंगी। मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्तरां और बार भी सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे, लेकिन 50 फीसदी क्षमता के साथ।
आपको बता दें कि शादी-ब्याह, अंतिम संस्कार में अधिकतम 21 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। लेकिन घरों के बाहर गेस्टहाउस जैसी जगहों पर भी वैवाहिक आयोजन हो सकेंगे। विवाह, अंतिम संस्कार के अलावा अन्य आयोजनों में अधिकतम 50 लोग जुट सकेंगे। लेकिन इसके लिए उस क्षेत्र के उपायुक्त की मंजूरी लेनी होगी। क्लब हाउस, रेस्तरां, गोल्फ कोर्स के बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
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